Thursday 16-04-2026

नर्मदापुरम। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम सोनिया मीना द्वारा जिले में शांति, कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1950 के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत कुल 08 प्रकरणों में आदेश पारित किए गए हैं। इनमें से 01 प्रकरण में आरोपी को 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है, जबकि 07 प्रकरणों में आरोपियों को संबंधित थानों में नियमित रूप से थाना हाजिरी देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशानुसार थाना जी.आर.पी. रेलवे इटारसी क्षेत्र के आरोपी अजय उर्फ अज्जू पंडित पिता श्याम ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी रेलवे यार्ड इटारसी को नर्मदापुरम जिला एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से 01 वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।
इसी क्रम में थाना हाजिरी के 07 प्रकरणों में आरोपियों को तीन माह की अवधि तक प्रति मंगलवार संबंधित थाने में उपस्थित होकर थाना हाजिरी देने के निर्देश दिए गए हैं जिनमे हासिम अली पिता बबलू उर्फ जाकिर अली उम्र 21 वर्ष निवासी जुमेराती नर्मदापुरम को थाना कोतवाली नर्मदापुरम में हाजिरी हेतु आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार राजा उर्फ सागर तिवारी पिता स्व. भगवानदास तिवारी उम्र 40 वर्ष निवासी राजा मोहल्ला नर्मदापुरम को थाना कोतवाली नर्मदापुरम में, वीरेन्द्र उर्फ बिल्लू पिता बसंत नागवंशी उम्र 23 वर्ष ग्राम जावली को थाना माखननगर में, कमल चौहान पिता नारायण सिंह चौहान उम्र 35 वर्ष ग्राम बीकोर को थाना माखननगर में, अनिल उर्फ अन्नू रघुवंशी पिता लखनलाल रघुवंशी उम्र 45 वर्ष ग्राम कोठरा को थाना शिवपुर में, राजेन्द्र उर्फ बंडा पिता शंकरराव उम्र 57 वर्ष निवासी शिवाजी नगर पुरानी इटारसी को थाना इटारसी में, मनोज बामने पिता रमेश बामने उम्र 40 वर्ष निवासी पुरानी इटारसी को थाना पथरोटा में थाना हाजिरी के आदेश जारी किए गए हैं।

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